गौहाटी उच्च न्यायालय ने कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के मालिक अखिल गोगोई को गुरुवार को चबुआ पुलिस मुख्यालय में भर्ती तीन मामलों के तहत जमानत दे दी।
मजदूर सिर को 293/19, 296/19 और 307/19 के तहत जमानत दी गई है। उनके खिलाफ यूएपीए अधिनियम के तहत एक षड्यंत्र का तर्क दर्ज किया गया था।
वर्तमान में सीओवीआईडी -19 के लिए गौहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) में काम कर रहे कार्यकर्ता प्रमुख को एनआईए द्वारा सूचीबद्ध मामले के तहत एनआईए अदालत द्वारा उन्हें जमानत दी जाएगी।